alt="" width="600" height="292" /> सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक करते कलाकार.[/caption] इसे भी पढ़े : बालश्रम">https://lagatar.in/awareness-and-everyones-cooperation-is-necessary-for-the-success-of-child-labor-eradication-campaign-cwc-chairman/">बालश्रम
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रेलवे के नियमों का पालन नहीं करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान
कर्मचारियों ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय अपनी वाहन की स्पीड को कम करते हुए सुरक्षित रहें. किसी भी आने वाली ट्रेन के लिए रेलवे ट्रैक के दोनों ओर ध्यान से देखने के लिए वाहन को रोकें. किसी भी आने वाली ट्रेन की आवाज / सीटी सुनें और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है तब ही क्रॉसिंग अथवा रेलवे ट्रैक को पार करें. मोटर वाहन अधिनियम 1968 (1994 में संशोधित) धारा 131 का सभी पालन करें. रेलवे के नियमों का पालन नहीं करने वालों को दंडित करने का प्रावधान है. इसे भी पढ़े : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-ad-hoc-committee-meeting-of-ho-writers-association-held/">चाईबासा: हो राइटर्स एसोसिएशन के तदर्थ समिति की बैठक आयोजित [wpse_comments_template]

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