Kiriburu : परीक्षा में विधि-व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जगन्नाथपुर के अनुमंडल दंडाधिकारी शंकर एक्का ने धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि झारखंड अधिविध परिषद रांची द्वारा संचालित वार्षिक माध्यमिक व इन्टरमीडिएट परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल तक संपन्न होने वाले है. इस अवसर पर अनुमंडल दंडाधिकारी ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के निमित परीक्षा केंद्रों में 24 मार्च से 25 अप्रैल तक धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है.
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पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के जमाव पर पाबंदी
आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्र के 500 गज परिधि में निम्न निषेधाज्ञा लागू रहेगा. इसमें परीक्षा कार्य से भिन्न पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के जमाव पर पाबंदी रहेंगी. ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेंगी. किसी भी प्रकार के धरना प्रर्दशन यथा जुलुस, हथियार परिचालन पर पाबंदी रहेंगी. परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र के 500 गज के अंदर सामान्य लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेंगी. यह निषेधाज्ञा कर्तव्य पर तैनात पुलिस कर्मियों और परीक्षा कार्य में जुड़े कर्मियों-पदाधिकारी पर लागू नहीं होगी.
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