Kiriburu (Shailesh Singh) : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 अक्टूबर को अपराह्न 03.30 बजे झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 की तिथि की घोषणा के साथ ही संपूर्ण जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई. इस संबंध में जगन्नाथपुर के अनुमंडल दंडाधिकारी महेन्द्र छोटन उरांव ने आदेश पत्र जारी किया है. इसे भी पढ़ें : रामगढ़:">https://lagatar.in/jlkm-workers-meeting-concluded/">रामगढ़:
JLKM का कार्यकर्ता मिलन समारोह संपन्न इसमें कहा गया है कि विधानसभा आम चुनाव 2024 को भयमुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु 15 अक्टूबर से मतदान प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था संधारित किये जाने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाती है. दूसरी ओर निषेधाज्ञा लगने के बाद पुलिस-प्रशासन ने कार्यवाही तेज कर दी है. मंगलवार की रात गुवा बाजार क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों व उनके नेताओं के लगे बैनर-पोस्टर को गुवा पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया है. इसे भी पढ़ें : पहली">https://lagatar.in/ranchi-university-appointed-physical-teachers-for-the-first-time/">पहली
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Kiriburu : जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में लगी निषेधाज्ञा, नेताओं का पोस्टर हटाया
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