LagatarDesk: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को कोल्हापुर के सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक जिस तरीके से काम कर रहा था, उससे मौजूदा और भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंच सकता था. RBI ने एक बयान में कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 की दो तिमाहियों में न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त का उल्लंघन किया. बयान के अनुसार, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के पास जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने के लिये पर्याप्त नकदी है.
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RBI ने कहा कि जिस तरीके से बैंक काम कर रहा था, अगर उसे उसी तरीके से परिचालन की अनुमति दी जाती तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता. बयान में कहा गया है, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस 24 दिसंबर को बैंक कारोबार बंद होने के बाद से रद्द किया जा रहा है. इसके बाद बैंक क्सी तरह की भी बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर पायेगा. RBI बैंक के परिसमापन के लिए अब उच्च न्यायालय के पास आवेदन देगा.
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सुभद्रा लोकल एरिया बैंक को 10 जुलाई 2003 में शामिल किया गया था. इसे कोल्हापुर, सतारा, सांगली, बेलगाम और पुणे जिलों में लोकल एरिया बैंक के रूप में काम करने के लिए RBI से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया था. कोल्हापुर में बैंक का मुख्य ब्रांच है.
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कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर चुका है RBI
RBI ने इसी महीने यानी दिसंबर 2020 में ही महाराष्ट्र स्थित कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया था. RBI ने कहा था कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गयी है. RBI ने एक बयान में कहा कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99 प्रतिशत से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा.
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लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्रवाई शुरू होने के साथ ही शुरू होगी भुगतान की प्रक्रिया
लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्रवाई शुरू होने के साथ कराड जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. परिसमापन होने पर प्रत्येक जमाकर्ता को सामान्य बीमा नियमों और शर्तों के अनुसार जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम पांच लाख रुपये तक का जमा वापस मिलेगा. लाइसेंस रद्द हो जाने के चलते कराड जनता सहकारी बैंक 7 दिसंबर को कारोबार समाप्त होने के बाद से बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर रहा है.
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