Koderma: अवैध रूप से विस्फोटक रखने एवं खरीद बिक्री करने के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. कोडरमा थाना कांड संख्या 176/14 अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखने उसका खरीद बिक्री करने के मामले के आरोपी महादेव यादव पिता लीलो यादव, लखीबागी निवासी के मामले की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने अंडर सेक्शन 3 (ए) एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. पढ़ें-हुसैनाबादः">https://lagatar.in/hussainabad-primitive-tribal-family-forced-to-bring-water-from-two-km-away-lagatar/">हुसैनाबादः
दो किमी दूर से पानी लाने को विवश हैं आदिम जनजाति परिवार वहीं अंडर सेक्शन 4/ 5 एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वही अंडर सेक्शन 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार जुर्माना लगाया जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल ने किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक गुप्ता ने दलीलें पेश की. इसे भी पढ़ें-दुर्लभ">https://lagatar.in/successful-treatment-of-rare-mastoiditis-there-was-a-hole-in-the-bone-behind-the-ear/">दुर्लभ
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