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कोडरमा : पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को 12 साल सश्रम कारावास

Koderma : दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सजा सुनाई. सतगावां थाना क्षेत्र के सम्बलडीह की मृतका रिंकू देवी के पति धर्मेंद्र यादव उर्फ बंगाली यादव पिता प्रकाश यादव को दोषी पाया गया. उसे 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. घटना 12 मई 2015 की है. सतगावां थाना में दहेज हत्या को लेकर मृतका की मां धनवा देवी पति भुखन यादव खखनबुआ, गोविंदपुर नवादा बिहार निवासी ने एफआईआर दर्ज कराई थी. उसने एफआईआर में कहा था कि विवाह के कुछ दिन बाद मोटरसाइकिल, गाय, भैंस के साथ-साथ अन्य चीजों की मांग की जाने लगी. बाद में उसकी हत्या कर दी गई. सजा के विंदु पर सुनवाई करते हुए 19 जनवरी 2023 को दोषी करार दिया गया था. शनिवार को सुनवाई के दौरान पति को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. इसे भी पढ़ें:खेल">https://lagatar.in/big-action-by-sports-ministry-wfi-assistant-secretary-vinod-tomar-suspended/">खेल

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