Koderma: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. सजा की बिंदु पर 20 मई को सुनवाई होगी. महिला थाना कांड संख्या 02/19 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह ने अभियुक्त सुभाष पासवान पिता स्व. श्याम लाल पासवान ग्राम काको को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया है. इसे पढ़ें- स्टूडेंट्स">https://lagatar.in/important-role-of-cip-in-changing-the-mindset-of-students-dr-ajit-sinha/">स्टूडेंट्स
की मानसिकता में बदलाव लाने में सीआईपी की अहम भूमिका : डॉ अजीत सिन्हा अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने किया. इस दौरान सभी 7 गवाहों का परीक्षण कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के मद्देनजर अभियुक्त को दोषी पाया. इसे भी पढ़ें-रांची">https://lagatar.in/seven-employees-were-honored-in-ranchi-university/">रांची
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कोडरमाः शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपी दोषी करार

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