Search

कोडरमा : आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को 5 साल कारावास की सजा

Koderma :  जिले के ढाब थाना कांड संख्या 02/15, सत्रवाद 150/15 में आरोपी संजय हांसदा (पिता स्वर्गीय लालू हांसदा, गांव नावाडीह, थाना ढाब) को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सेक्शन 25 (1) (ए) आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं सेक्शन 26(2) 35 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 5 साल सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. इसे भी पढ़ें :भाजपा">https://lagatar.in/congress-should-not-only-copy-bjps-programs-but-also-policies-aditya-sahu/">भाजपा

के कार्यक्रमों को ही नहीं, नीतियां भी कॉपी करे कांग्रेस : आदित्य साहू

क्या है पूरा मामला

तत्कालीन ढाब थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त संजय हंसदा अपने घर में लूटा हुआ सामान एवं लूट में उपयोग किया हथियार को छुपा कर रखा है और वह घर आया हुआ है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल-बल के साथ उसके घर पर पहुंचे. पुलिस को देखते ही संजय हांसदा भागने लगा. पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ा. पुलिस के सर्च के दौरान उसके पास से देसी कट्टा एवं कुछ कारतूस बरामद किया गया था. मामले को लेकर ढाब थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने मामला दर्ज किया था. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल ने किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उदय शंकर प्रसाद सिन्हा ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. इसे भी पढ़ें :राहतः">https://lagatar.in/relief-20-more-beds-installed-in-the-trauma-center-of-rims-number-increased-to-73/">राहतः

रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में लगाए गए 20 और बेड, संख्या बढ़कर हुई 73
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp