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गांजा बरामद मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा, कोडरमा कोर्ट का फैसला

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Koderma: कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने गुरुवार को दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. कोडरमा में एक हुंडई कार से 246 केजी गांजा बरामदगी में गिरफ्तार बिहार के संतोष दास और मुन्ना दास मामले की सुनवाई हुई थी. दोनों आरोपी पर 2-2 लाख रुपया आर्थिक दंड भी लगाया. आर्थिक दंड नहीं दिए जाने पर आरोपियों को 2-2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

हुंडई कार में गांजा लोड था

बता दें कि मामला 26 जुलाई 2019 का है. तत्कालीन कोडरमा थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर को विशाखापट्टनम से एक हुंडई कार में गांजा लोड कर बिहार ले जाने की जानकारी मिली थी. थाना प्रभारी एवं तत्कालीन एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने कार समेत दो व्यक्ति संतोष दास एवं मुन्ना दास को पकड़ा था. साथ ही 123 पैकेट गांजा बरामद किया था. प्रत्येक पैकेट में 2 केजी गांजा था. इस प्रकार कुल 246 केजी गांजा बरामद किया गया था. इसे भी पढ़ें- मोदी">https://lagatar.in/three-stories-of-growth-in-modi-era-lic-bpcl-and-visakhapatnam-steel-plant/142138/">मोदी

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उच्च न्यायालय रांची ने 6 महीने में मामले को त्वरित कार्रवाई कर निपटाने का निर्देश दिया था. लेकिन कोरोना के कारण न्यायालय कार्य नहीं चलने के कारण यह सुनवाई 6 महीने के अंतर्गत नहीं हो सकी. बाद में उच्च न्यायालय का दोबारा निर्देश मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई. इसे भी पढ़ें- सरायकेला:">https://lagatar.in/saraikela-miscreants-loot-motorcycle-near-canal-scold-victim-from-rajnagar-police-station/142356/">सरायकेला:

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