खबरः कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ED ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार
कोडरमा : संजय यादव सहित चार को 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा

Koderma : तिलैया थाना कांड संख्या 237/2021, ST 31/2022 के आरोपी संजय यादव, दीपक कुमार, अजीत कुमार एवं बबलू यादव को सोमवार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7-7- साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर आरोपियों को 1-1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत में हुई. कोर्ट ने चारों को अंडर सेक्शन 25 (1A) /35 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया. आरोपी संजय यादव, पिता स्व. दुखी यादव, नवादा बस्ती, थाना तिलैया, जिला कोडरमा, दीपक कुमार, पिता सुरेश पासवान, गझंडी, अजीत कुमार,पिता द्वारिका यादव, जयनगर एवं बबलू यादव, मोरियामा, थाना तिलैया का रहनेवाला है. इसे भी पढ़ें : बड़ी">https://lagatar.in/big-news-businessman-vishnu-agarwal-arrested-by-ed-after-questioning/">बड़ी
खबरः कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ED ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार
खबरः कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ED ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार
Leave a Comment