अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने सुनाई सजा, 15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया Koderma : नाटकीय तरीके से एक युवक सिकंदर दास का अपहरण कर हत्या किए जाने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने शुक्रवार को अभियुक्त विजय दास को 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 15000 रूपया जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसे भी पढ़ें : पीएम">https://lagatar.in/pm-awas-yojana-cm-concerned-about-eight-lakh-deprived-beneficiaries-instructed-to-talk-to-union-minister/">पीएम
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