अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाई सजा
20,000 रूपया जुर्माना भी लगाया, आरोपी कई वर्षों तक रहा था फरार
जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
Koderma: जमीन विवाद में हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई. आरोपी विपिन कुमार, पिता – विशुंधरी जिला- कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 20,000 जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अदालत में 323, 324, 341 व 504/34 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.
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क्या है पूरा मामला
मामला वर्ष 2016 का है. इसे लेकर सतगावा थाना में केस दर्ज किया गया था. अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया. इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार रोशन ने दलीलें पेश की. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यो का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया. बताते चले कि न्यायालय ने 19 फरवरी को आरोपी को दोषी ठहराया था. मामले को लेकर मृतक रूप लाल प्रसाद यादव की पत्नी शकुंतला देवी ने सतगावा थाना में मामला दर्ज कराया था. थाना को दिये आवेदन में बताया था कि दिनांक 5 अगस्त 2016 को समय दिन के करीब 10 बजे उसके पति अपने खेत पर काम करने गए थे. गोतिया विशुंधरी प्रसाद यादव, पिता स्वर्गीय जीतन महतो, विपिन कुमार, सवीन कुमार और शुमा देवी ने भाला, टागी, लाठी लेकर उससे मारपीट करने लगा. इसी दौरान विशुंधरी प्रसाद ने भाले से सर पर वार किया. वहीं विपिन कुमार, सवीन कुमार एवं शुमा देवी टागी और लाठी से वार किया. सिर में ज्यादा चोट लगने से उनकी मौत हो गई. थाने में आवेदन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी.
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