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कोडरमा: छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

 
Koderma: पोक्सो न्यायालय में गुरुवार को नाबालिग से छेड़छाड़ मामले की सुनवाई हुई. इसमें आरोपी को 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एवं स्पेशल पोक्सो न्यायालय गुलाम हैदर की अदालत ने आरोपी प्रदीप राणा को दोषी पाया. आरोपी को दोषी पाते हुए 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसे भी पढ़ें-  AJSU">https://lagatar.in/ajsu-supremo-sudesh-mahto-four-including-lambodar-got-bail-know-the-matter/">AJSU

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अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने किया. इस दौरान सभी 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने कार्रवाई के दौरान कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अनवारूल हक ने अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें पेश की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोषी पाते हुए सजा तय की और जुमार्ना लगाया. इसे भी पढ़ें- मोदी">https://lagatar.in/presidential-candidate-draupadi-murmu-meets-modi-and-shah/">मोदी

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