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कोडरमा : दहेज के लिए विवाहिता की हत्या मामले में सास-ससुर दोषी करार, 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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  • एडीजे द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाई सजा
  • पति को 2017 में ही दी गई थी आजीवन कारावास की सजा
Koderma : दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के एक मामले पर सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी सास-ससुर को दोषी करार दिया है. चंदवारा थाना क्षेत्र के मदन गुंडी निवासी मथुरा पासवान और उसकी पत्नी फुलवा देवी को आईपीसी की धारा 304 बी के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने 498 ए के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामला वर्ष 2014 का है. इसे लेकर सरिया निवासी शंकर पासवान ने अपनी विवाहित पुत्री सरिता देवी (21) की दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए पति रंजीत पासवान, सास फुलवा देवी और ससुर मथुरा पासवान के खिलाफ चंदवारा थाना में मामला दर्ज कराया था. इस मामले में मृतका के पति रंजीत पासवान को वर्ष 2017 में ही न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. वहीं, आरोपी सास-ससुर फरार चल रहे थे. अदालत की ओर से दोनों को फरार घोषित किया गया था. करीब 9 साल बाद 14 मार्च 2023 को दोनों फरार अभियुक्तों को पुलिस पकड़कर लाई. चार्ज फ्रेम होने के 6 माह के अंदर न्यायालय ने मामले का निष्पादन किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एंजेलिना बारला ने 9 गवाहों का परीक्षण कराया. उन्होंने अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक गुप्ता एवं अनवर हुसैन ने दलीलें पेश कीं. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया. इसे भी पढ़ें : JEE">https://lagatar.in/jee-main-2024-result-released-see-topper-list/">JEE

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