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कोडरमा: बाल श्रम निषेध दिवस पर विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन

Koderma: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर के तहत कोडरमा जिले में संचालित विभिन्न फैक्ट्रियों के मालिकों और पदाधिकारियो के बीच वर्चुअल मोड में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा और श्रम विभाग कोडरमा के सौजन्य से विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के सचिव अभिषेक प्रसाद ने किया. विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के प्रभारी सचिव मनोरंजन कुमार ने कहा कि श्रमिको को क़ानूनी रूप से जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रतिबद्ध है. प्राधिकार का उद्देश्य श्रमिको एवं फैक्ट्री के मालिकों व कर्मियों को क़ानूनी रूप से जागरूक करना है. ताकि श्रमिक आने वाले दिनों में देश के नवनिर्माण में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित कर सकें. प्रभारी सचिव ने कहा कि बाल श्रमिकों को काम पर लगाना क़ानूनी अपराध है. इसके लिए कानून में कठोर दंड के प्रावधान हैं. इसे भी पढ़ें- रांची">https://lagatar.in/after-communal-tension-in-ranchi-increased-vigil-in-bermo/">रांची

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श्रम अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कहा कि बाल श्रम कानूनन एवं सामाजिक अपराध है. इससे बचने की जरुरत है. कानून में बाल श्रम में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के लिए कठोर दंड के प्रावधान हैं. उन्होंने कहा कि कहीं भी बाल श्रम होने की सूचना हो तो तुरंत इसकी जानकारी श्रम विभाग, सम्बंधित थाना या जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय को दें, ताकि बाल श्रम को रोका जा सके. इस कार्यक्रम में जुड़े विभिन्न फैक्ट्री के मालिकों व कर्मियों ने आश्वस्त किया कि उनके यहां कोई भी बाल श्रमिक कार्यरत नहीं हैं. इस कार्यक्रम में साईं इलेक्ट्रो कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड झुमरीतिलैया, जय दुर्गा आयरन प्राइवेट लिमिटेड झुमरीतिलैया के प्रतिनिधिगण, न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार सिंह, राज कुमार राउत और फ्रंट ऑफिस के पीएलवी राजीव कुमार शामिल थे. इसे भी पढ़ें- सीतामढ़ी">https://lagatar.in/sitamarhi-two-chinese-nationals-arrested-several-items-including-seven-mobiles-recovered/">सीतामढ़ी

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