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कोडरमाः अगवा, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन मामले में युवक को 14 वर्ष की सजा

Koderma: नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के मामले में कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने धनबाद निवासी अभियुक्त रिंकू अंसारी को 14 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसे पढ़ें- चंदवा">https://lagatar.in/chandwa-mla-baidyanath-ram-reached-nirbhayas-house-assured-of-all-possible-help/">चंदवा

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क्या है मामला

घटना को लेकर नाबालिग के पिता ने सतगावां थाना में मामला दर्ज कराया था.आवेदन में उन्होंने कहा था कि पड़ोस के एक दुकान में काम करने वाले रिंकू अंसारी उनकी बच्ची का अपहरण कर शादी की नियत से भगा ले गया. बताते चलें कि नाबालिग को कार में डालकर आरोपी जबरन अपने साथ ले गया था. पुलिस की दबिश के बाद आरोपी ने नाबालिग समेत सरेंडर कर दिया था. नाबालिग ने कोर्ट में बताया था कि उसके पिता घर पर नहीं पहुंचे थे उसी वक्त वह घर से बाहर पिता को देखने के लिए निकली थी. इसी दौरान रिंकू अंसारी ने जबरन कार में बिठा लिया और वहां से धनबाद (कतरास ) लेकर चला गया. उसके बाद वहां से झालदा फिर दिल्ली लेकर चला गया. इसे भी पढ़ें- ट्रक">https://lagatar.in/ambulance-hit-by-truck-drivers-condition-critical-two-others-also-injured/">ट्रक

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रिंकू अंसारी द्वारा गलत एफिडेविट कर उसे बालिग दिखाते हुए डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाया गया, और उसका नाम बदल कर मुस्लिम नाम दे दिया गया. इसके बाद उससे जबरन निकाह किया. लगभग 10 माह तक दिल्ली में उसे रखा और प्रतिदिन उसके साथ दुष्कर्म किया करता था. जब वह बाहर जाता था तो रूम में ताला बंद कर देता था. वो धमकी देता था कि अगर किसी को कुछ बताओगी तो तुम्हारे माता-पिता को जान से मार देंगे. [wpse_comments_template]

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