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Kolkata: बॉडीगार्ड मौत मामले में शुभेंदू अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

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Kolkata: बॉडीगार्ड शुभब्रत चक्रवर्ती मौत मामले में बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदू अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में पूछा है कि क्या कोई खास वजह है कि इस मामले की दोबारा जांच करानी चाहिए. पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने बॉडीगार्ड मौत केस में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को तलब किया था. इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदू अधिकारी के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाने के आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को जानकारी दिये बिना मामले में कोई नयी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए.

पुलिस ने मामले को खुदकुशी बताते हुए बंद कर दिया था केस

2018 में शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड शुभब्रत चक्रवर्ती ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी पुलिस बैरक में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी. उस समय मामले की शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने घटना को खुदकुशी बताते हुए केस बंद कर दिया था. इसे भी पढ़ें- चक्रधरपुर">https://lagatar.in/oxygen-plant-machine-reaches-chakradharpur-divisional-hospital-oxygen-supply-to-be-supplied-through-pipeline-soon/">चक्रधरपुर

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