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कोलकाता : CEC ने कहा, चुनाव में डर या भय के लिए कोई जगह नहीं...पश्चिम बंगाल सरकार विफल रही तो...

 
यदि पश्चिम बंगाल के अधिकारी सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं तो हम आवश्यक कदम उठायेंगे. कहा कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष तरीके से पर्याप्त केंद्रीय बलों को तैनात किया जायेगा. Kolkata :  मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज मंगलवार को कोलकाता में कहा कि  चुनाव में डर या भय के लिए कोई जगह नहीं है. वे संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.  कहा कि पश्चिम बंगाल का प्रशासन सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा.  यदि पश्चिम बंगाल के अधिकारी सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं तो हम आवश्यक कदम उठायेंगे. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/#google_vignette">

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आयोग का लक्ष्य राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव कराना है

CEC ने कहा, निर्वाचन आयोग का लक्ष्य राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव कराना है.  उन्होंने कहा, `हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के दौरान प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष तरीके से पर्याप्त केंद्रीय बलों को तैनात किया जायेगा. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधीक्षकों को बार-बार यह बताया गया है कि यदि डराने-धमकाने की कोई शिकायत आती है तो उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. कुमार ने कहा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे ऐसा ही करेंगे. अगर वे कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम जानते हैं कि उन्हें कार्रवाई कराने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है. कुमार ने कहा, `पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष रहने और जिला स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है.

आयोग सी-विजिल:सिटीजंस बी विजिलेंट नाम से एक एप्लिकेशन लॉन्च करने जा रहा है

राजीव कुमार ने कहा कि आयोग सी-विजिल:सिटीजंस बी विजिलेंट नाम से एक एप्लिकेशन लॉन्च करने जा रहा है. कहा कि अगर चुनाव से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता या हिंसा की तैयारी हो रही है तो यूजर्स इसके जरिए रिपोर्ट कर सकेंगे.  कार्रवाई 100 मिनट के भीतर की जायेगी. यदि किसी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो इस एप्लिकेशन का उपयोग उन उम्मीदवारों और उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त  ने कहा कि उम्मीदवारों को तीन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा जिसमें इस बारे में बताया जायेगा कि  उनके खिलाफ आपराधिक आरोप हैं. साथ ही कहा कि राजनीतिक दलों को भी इसे अपनी वेबसाइटों और समाचार पत्रों के विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित करना होगा. [wpse_comments_template]
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