Ranchi : बंगाल, झारखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों के कुर्मी समुदाय को कोलकाता हाइकोर्ट से झटका लगा. कोर्ट ने कुर्मी को एसटी में शामिल करने से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है. 2023 में दायर याचिका में केंद्र सरकार को कुर्मी समुदाय की सही स्थिति को बहाल करके एसटी सूची में सुधार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. क्योंकि यह आजादी से पहले थी. कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सहायक सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अपनी राय व्यक्त की कि उच्च न्यायालय के पास संविधान (ST) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है. नतीजतन, अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ फैसला सुनाया, उन्हें कानूनी उपाय के बिना छोड़ दिया। इसके अलावा, आदेश का अगला हिस्सा, जिसने याचिकाकर्ताओं को उचित मंच पर जाने की सलाह दी थी, अप्रभावी हो गया.
कुर्मी समुदाय को कोलकाता हाइकोर्ट से झटका, एसटी में शामिल करने की याचिका खारिज
Last Updated: Jun 05, 2023 12:00 AM (IST)