Ranchi: हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिजनों को मुआवजा का रुपए लैप्स कर जा रहा है, जबकि हिट एंड रन मामले में मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये देने का प्रावधान है. इस साल रांची जिले में जनवरी से जुलाई महीने तक 363 सड़क दुर्घटनाएं हुई. इनमें 63 मामले ऐसे हैं, जो हिट एंड रन केस के दायरे में आए. मगर परिजनों द्वारा रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट को आवेदन सिर्फ आधा मिला. यानी सिर्फ 35 लोगों के परिजनों ने आवेदन दिया है.
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जागरूकता के अभाव में पीड़ित के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाता है,जबकि कई मामलों में सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में कई दफा स्थानीय लोगों द्वारा मुआवजा की मांग को लेकर सड़कों को जाम कर दिया जाता है. जागरूकता को लेकर अब रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट गंभीर हुआ है. अब विभाग स्कूलों में विद्यार्थियों को और विभिन्न मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हिट एंड रन संबंधित मामलों की जानकारी दे रहा है.
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हिट एंड रन मामले में मृतक के परिजनों को मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्राथमिकी की कॉपी, पारिवारिक सूची, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज को रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है. सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों से आग्रह किया गया है कि वह अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों का आवेदन कराएं और उन्हें जागरूक करने के दिशा में सहयोग करें, इससे मृतक के परिजनों को इसका लाभ मिल सकेगा. सांसद और विधायक भी इसके मेंबर हैं. हिट एंड रन में उनसे सहयोग मांगा गया है. [wpse_comments_template]