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Lagatar Exclusive: CBI कोर्ट के आदेश के मुताबिक लालू को मिलेगा CrPC की धारा 428 का लाभ, जेल में बिताया गया समय होगा मान्य

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  Ranchi: चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी लालू प्रसाद यादव के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है. लालू यादव के अधिवक्ता अनंत कुमार विज़ के मुताबिक़ सोमवार को रांची CBI की कोर्ट ने जिस मामले में लालू को सजा का ऐलान किया है उसमें अदालत ने यह भी आदेश पारित किया है कि इस केस में लालू यादव ने जितना वक़्त जेल की सलाख़ों के पीछे बिताया है उसे सजा में जोड़ा जायेगा. आरसी ए के मामले में कोर्ट ने पन्नों में अपना आदेश पारित किया है. फ़ैसले के मुताबिक़ लालू यादव को आइपीसी की धारा 120 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है. जबकि पीसी एक्ट की धारा 13(2) में दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सजा और 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है. आदेश के मुताबिक़ CrPC की धारा 428 का लाभ अभी दोषियों को मिलेगा और उनकी सजा की अवधि को कम किया जाएगा, जितना समय दोषियों ने जेल में व्यतीत किया है. इसे भी पढ़ें -मोदी">https://lagatar.in/modi-government-blocks-apps-and-websites-of-khalistani-organization-sikhs-for-justice/">मोदी

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लालू को सुनायी गयी है 5 साल की सजा

चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में सजा का ऐलान किया गया है. राजद सुप्रीमो सह पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं. बता दें कि पहली पाली की सुनायी के दौरान लालू के अधिवक्ता ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. वह कई बीमारियों से ग्रसित है. इसलिए उन्हें कम से कम सजा किया जाये. वहीं सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि केस का ट्रायल लम्बा होना स्वाभाविक. यह घोटाला है, समाज देखना चाहता है कि ऐसे घोटाले करने वालों को क्या सजा होती है. ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए. इसे भी पढ़ें -Russia-Ukraine">https://lagatar.in/russia-ukraine-dispute-lic-chairman-hints-ipo-may-be-postponed/">Russia-Ukraine

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