Patna: चारा घोटाला मामले में पूर्व सीएम लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में ईडी ने लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने और सजा पर रोक हटाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की मांग को खारिज करते हुए हाईकोर्ट को आदेश दिया कि सजा के खिलाफ दायर पील की जल्द सुनवाई करें. इस चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद के अलाव अन्य आरोपियों को 2018 में ही दोषी करार दिया था. इसके बाद लालू प्रसाद ने अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर की थ. मामला कोर्ट में लंबित है.
लालू प्रसाद को 2021 में ही इस मामले में जमानत मिल गई थी. जानकारी के मुताबिक सुनवाई पूरी नहीं होने की वजह से कोर्ट ने यह फैसला लिया था. कोर्ट ने कहा था कि जबतक अपील पर फैसला नहीं आता तब तक वो जमानत पर रहेंगे. इसी को लेकर ईडी ने लालू की जमानत रद्द करने की मांग की थी. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने दिनों से लंबित मामले में दखल देना सही नहीं है.
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