Vinit Upadhyay
Ranchi: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की बिहार के चुनावी समर में कूदने की बेताबी किसी से छिपी नहीं है. पिछले महीने एक मामले में हाइकोर्ट से जमानत की मंजूरी मिल गयी. तो अब लालू यादव ने दुमका कोषागार से 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत के लिए झारखंड हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. लालू की जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए हाइकोर्ट से आग्रह किया जा सकता है.
लालू यादव चारा घोटाला से जुड़े 4 अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिये गये हैं. सज़ा की अवधि और अन्य आधार के जरिये हाइकोर्ट से 3 मामलों में जमानत मिलने के बाद अब लालू अंतिम मामले में जमानत मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि बिहार के चुनावी रण में जोर आजमाइश कर सकें.
लालू की जमानत के तौर पर अभय सिंह की फॉरच्यूनर कार
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा तय की गयी जुर्माने की राशि भी लालू यादव के द्वारा नजारत में जमा कर दी गयी है. वहीं हाईकोर्ट द्वारा जमानत की शर्त को पूरा करने के लिए लालू यादव की तरफ से आरसी 64 ए यानि देवघर मामले में श्याम दास और केदार गोप लालू के जमानतदार बने हैं. वहीं आरसी 68 ए यानि चाईबासा मामले में झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह और लालू के बेटे कहे जाने वाले इरफ़ान अहमद अंसारी लालू यादव के जमानतदार बने हैं. वहीं अभय सिंह ने अपनी फॉरच्यूनर कार को जमानत राशि के तौर पर दिया है.