मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जाएगी
सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले मामले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ निकालने के मामले में लालू प्रसाद और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच का आदेश दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, कि इस मामले में दोषियों और मृत आरोपियों द्वारा जो संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई थी, उसकी पहचान नहीं हो सकी है. इसलिए अब इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जाएगी. इसे भी पढ़ें-कुपोषण">https://lagatar.in/the-honorarium-of-75-thousand-sevika-sahayaks-for-eradicating-malnutrition-is-less-than-that-of-delhi-tamil-nadu-haryana/">कुपोषणमिटाने में सहायक 75 हजार सेविका-सहायिकाओं का मानदेय दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा से कम
139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार गबन मामले में दोषी ठहराए गए हैं लालू
सीबीआई की विशेष अदालत ने बीते 15 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को इस मामले में दोषी ठहराया था. लालू प्रसाद को इससे पहले चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है. गौरतलब है कि करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. इसे भी पढ़ें- रांची-">https://lagatar.in/two-cars-collide-on-ranchi-tata-road-one-bit-student-killed-5-serious/">रांची-टाटा रोड पर दो कार के बीच टक्कर, BIT के एक स्टूडेंट की मौत, 5 गंभीर [wpse_comments_template]

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