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लैंड फॉर जॉब   :  दिल्ली हाई कोर्ट में लालू यादव की याचिका खारिज, सीबीआई जांच जारी रहेगी

कपिल सिब्बल ने  कहा कि CBI ने जांच शुरू करने से पहले जरूरी कानूनी इजाजत नहीं ली थी. लेकिन कोर्ट ने लालू यादव की केस को रद्द करने की मांग नहीं मानी.
 

Patna/NewDelhi :   लालू यादव की परेशानी दूर नहीं हो रही है. खबर है कि लैंड फॉर जॉब  मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. 

 

लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. लालू यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं.

   

 जस्टिस रवींद्र डुडेजा की बेंच ने लालू यादव की याचिका खारिज कर दी  दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं लगेगी.

 

  कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट में लालू यादव का पक्ष रखते हुए कहा कि रॉउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई के स्पेशल जज 2 जून से लालू प्रसाद समेत अन्य पर आरोप तय करने के मामले में सुनवाई करने वाले हैं.

 

लालू यादव के वकील ने अदालत को बताया कि साल 2004 से 2009 के बीच मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गयी.  

 

 

कपिल सिब्बल ने  कहा कि CBI ने जांच शुरू करने से पहले जरूरी कानूनी इजाजत नहीं ली थी. लेकिन कोर्ट ने लालू यादव की केस को रद्द करने की मांग नहीं मानी.

 

 

सीबीआई इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है. कोर्ट ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ मामला चलता रहेगा.

 

 

कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि CBI ने बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति लिये ही लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है.    

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