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अतिक्रमण स्वत: हटा लें अन्यथा सरकार उसे हटायेगी
उन्होंने कहा, हम तुष्टीकरण पर कठोरता से लगाम लगायेंगे. धामी ने प्रदेश में जनसंख्या में पैदा हो रहे असंतुलन का जिक्र करते हुए कहा कि उस पर रोक लगाने के लिए भी उनकी सरकार प्रदेश में विशेष अभियान चलायेगी. कहा कि हमारे लिए प्रदेश का हित सर्वोपरि है और हमारी सरकार जब तक इस काम को पूरा नहीं कर लेगी तब तक न तो चुप बैठेगी या न ही रूकेगी. संवाददाताओं द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण करने वाले लोगों से हमने कहा कि वे अपना अतिक्रमण स्वत: हटा लें अन्यथा सरकार उसे हटायेगी . उन्होंने कहा, “हमने कहा है कि अतिक्रमण चाहे वन विभाग की भूमि पर हो या लोक निर्माण विभाग या राजस्व विभाग की भूमि पर, उसे स्वत: ही हटा लें. उत्तराखंड के अंदर यह भूमि जिहाद नहीं चलेगा. जान लें कि धामी सरकार ने पिछले साल नवंबर में धर्मांतरण विरोधी कानून को और कड़ा करते हुए जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए 10 साल तक की सजा का सख्त प्रावधान किया है . उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता कानून में जबरन धर्म परिवर्तन को संज्ञेय और गैरजमानती अपराध बनाते हुए इसका दोषी पाये जाने पर न्यूनतम तीन साल से लेकर अधिकतम 10 साल तक के कारावास के अलावा कम से कम पचास हजार रू के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. इसे भी पढ़ें : मुंबई">https://lagatar.in/bulldozers-run-over-rs-1000-crore-worth-of-illegal-sea-side-studio-in-mumbai/">मुंबईमें समुद्र किनारे पर बने 1 हजार करोड़ रुपये के अवैध स्टूडियो पर बुलडोजर चला [wpse_comments_template]

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