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Exclusive: भू-माफिया ने जमीन दिलाने के नाम पर सब-जज को भी ठगा

Ranchi: गिरिडीह के भू-माफिया ने CNT Act के दायरे में शामिल जमीन को जेनरल बताकर सब-जज नईम अंसारी से पांच लाख रुपये की ठगी की. जांच पड़ताल के बाद जमीन के दस्तावेज फर्जी पाये जाने के बाद सब-जज ने छह लोगों को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है. दूसरी तरह जमीन की मालकिन जीनत नियाज कुरैशी ने मकान तोड़कर जमीन पर कब्जा करने और फर्जी दस्तावेज बनाकर सब-जज से बेचने की कोशिश के आरोप में नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.

 

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जीनत नियाज कुरैशी की मकान तोड़वाने की तस्वीर

 

सब-जज नईम अंसारी फिलहाल जामताड़ा में अपर जिला न्यायिक दंडाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं. उन्होंने जमीन के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में गिरिडीह थाना में प्राथमिकी (40/2026) दर्ज करायी है. उन्होंने CNT Act के दायरे में शामिल जमीन को सामान्य बनाकर बेचने की कोशिश और पांच लाख रुपये की ठगी के आरोप में छह लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है.

 

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जमीन की मालकिन जीनत नियाज कुरैशी

 

वहीं जमीन की मालकिन जीनत नियाज कुरैशी ने नौ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (92/2026) दर्ज करायी है. नामजद अभियुक्तों की सूची में नौशाद अंसारी, शमशाद अंसारी, सितारा खातून, बबलू अंसारी, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद शेर अली, मोहम्मद चांद अंसारी का नाम शामिल है. सब-जज नईम अंसारी ने इसमें से नौशा, शमशाद,सितारा,बबलू, सद्दाम और सरफराज को नामजद अभियुक्त बनाया है.

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मकान को तोड़ने की तस्वीर

 

जीनत नियाज कुरैशी ने अप्रैल 2026 में दर्ज प्राथमिकी में यह कहा है कि जमीन (खाता 17,प्लॉट 443, रकबा 0.04 एकड़) उनके पिता नियाज अहमद कुरैशनी 1976 में यह जमीन नेसार अहमद कुरैशी से खरीदकर एक घर बनाया था. जीनत के पिता, पति और भाई की मौत हो चुकी है. उनकी शादी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुई थी. पति और पिता की मौत के बाद वह अपने घर की देखभाल के लिए मिर्जापुर से गिरिडीह आती रहती है.

 

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घर तोड़े जाने के बाद की तस्वीर

 

वर्ष 2025 में उनके घर की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था. इस मामले में इन्होंने गिरिडीह थाने में प्राथमिकी (5/2025) दर्ज करायी थी. बाद में कब्जा करने वालों से जमीन वापस करने की शर्त पर सुलह हुआ. इसके बाद वह फिर अपने ससुराल चली गयी. वह चीक जाति से संबंधित है. उनकी जमीन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(बी) के तहत प्रतिबंधित है. यानी उसी जाति के अलावा दूसरी जाति के लोग उनकी जमीन नहीं खरीद सकते हैं.

 

जीनत ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उनकी जमीन कब्जा करने, घर तोड़ने और उसे एक जज को बेचने की कोशिश के आरोप में अप्रैल 2026 में प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी में नामजद अभियुक्तों सहित अन्य अज्ञात पर साजिश रचकर CNT Act के दायरे में शामिल जमीन को जेनरल बनाने के लिए अंसारी समुदाय की एक महिला के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपना बनाने का आरोप लगाया गया है. इसी फर्जी दस्तावेज तैयार के सहारे जज साहब को उसकी जमीन बेचने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है.

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