Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े में जेल में बंद अफसर अली और फैयाज खान को जमानत देने से इनकार कर करते हुए दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. दोनों आरोपी इस मामले में वर्ष 2023 के अप्रैल महीने से जेल में बंद है. ED ने इस संबंध में कांड संख्या 5/2023 दर्ज किया है. दरअसल लैंड स्कैम की जांच के दौरान ED ने अमित अग्रवाल, दिलीप घोष ,रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया था. उक्त आरोपियों में से कई अब भी न्यायिक हिरासत में हैं. इसे भी पढ़ें -अलकतरा">https://lagatar.in/bitumen-scam-hearing-on-appeal-of-former-bihar-minister-and-others-deferred/">अलकतरा
घोटाला : बिहार के पूर्व मंत्री सहित अन्य की अपील पर सुनवाई टली
लैंड स्कैम : अफसर अली और फैयाज को बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार

Leave a Comment