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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका, करना होगा ये काम

Ranchi: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म- 6 प्राप्त करने की प्रक्रिया में गति लाने का सख्त निर्देश दिया है. उन्होंने डोर टू डोर सर्वे के दौरान छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए पंचायत/वार्ड स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल का निर्देश दिया. उन्होंने मतदान केंद्र जागरूकता समूह एवं वोलंटियर को सक्रिय किए जाने पर भी बल दिया. उक्त निर्देश उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान दी. इस बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, ओएसडी गीता चौबे एवं रांची जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी उपस्थित थे.

निर्वाचन सूची में नाम जुड़वाने के लिए इन तारीखों तक संग्रह किए जाएंगे फार्म छह

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों में फॉर्म छह प्राप्त करने के लिए अलग-अलग तिथि निर्धारित की गई है. 1 अप्रैल को अहर्ता तिथि मानते हुए 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयुवर्ग के छूटे हुए अन्य योग्य नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म छह भरकर जमा कर सकते हैं.

किस लोकसभा में किस तिथि में भरा जाएगा फार्म छह

10-सिंहभूम,11-खूंटी, 12-लोहरदगा एवं 13- पलामू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 15 अप्रैल तक निर्वाचक सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित फॉर्म छह प्राप्त किया जाएगा. साथ ही 4-चतरा, 5- कोडरमा एवं 14- हजारीबाग के लिए 23 अप्रैल तक फॉर्म छह प्राप्त किये जा सकेंगे. वहीं 6-गिरिडीह, 7-धनबाद, 8- रांची एवं 9-जमशेदपुर के लिए 26 अप्रैल तक फॉर्म छह प्राप्त किया जाएगा. इसके अलावा 1-राजमहल, 2-दुमका एवं 3-गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 4 मई तक फार्म 6 प्राप्त किये जा सकेंगे.

चुनाव प्रबंधन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो 

रवि कुमार ने कहा कि चुनाव प्रबंधन के संबंध में हरेक स्तर के लिए जिम्मेदारियां तय हैं. निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारी/कर्मी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का शत- प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें. मतदान की तैयारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए. जानकारी की कमी से कहीं भी मतदाताओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए. निर्वाचन संचालन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बीएलओ से लेकर निर्वाची पदाधिकारी तक के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं. किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर शिथिलता की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. ऐसे किसी भी शिकायत पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे.

कम प्रतिशत वाले मतदान केंद्र के क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे कराएं

रवि कुमार ने कहा है कि राज्य के जिन-जिन मतदान केंद्र पर पूर्व के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है. वैसे चिन्हित मतदान केंद्रों के क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे कराकर मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम का मिलान करें और मतदाताओं की उदासीनता को दूर करने के लिए उन्हें जागरूक करें साथ ही यदि मतदाताओं को पूर्व में अगर कोई असुविधा हुई हो. तो उसका तत्काल निराकरण करते हुए मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के प्रयास किए जाने चाहिए. [wpse_comments_template]

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