Ranchi: रांची जिला प्रशासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-28 के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब अभिभावक 10 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पहले यह तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित थी. जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार, यह विस्तार आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)( ग) और विभागीय अधिसूचना संख्या 237 (16.02.2016) के अनुपालन में किया गया है. इसके तहत गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) की प्रवेश कक्षा में 25% सीटें आरक्षित हैं.
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना के तहत पड़ोस के 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निम्न वर्गों के बच्चों का नामांकन किया जाएगा.
वंचित समूह: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40% से अधिक दिव्यांग बच्चे और अनाथ बच्चे.
कमजोर वर्ग: वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹72,000 से कम है.
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक अभिभावक rteranchi.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. शेष अन्य सभी शर्तें पहले की तरह लागू हैं.
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