Search

लातेहार : राष्ट्रीय लोक अदालत में 2885 वादों का किया गया निपटारा समेत 2 खबरें

Latehar: व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निष्पादन के लिए कुल सात बेंच बनाये गये थे. इन बेंचों में कुल 2885 वादों का निष्पादन किया गया और कुल 3,66,94,607 रूपये राजस्व की वसूली की गई. वहीं स्थायी लोक अदालत के 17 लाभुकों को चेक प्रदान किया गया. इससे पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का उदघाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार के अध्यक्ष अखिल कुमार, उपायुक्त भोर सिंह यादव एसडीजेएम प्रथम संजीव कुमार दास व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजमणी प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. इसे भी पढ़ें :कर्नाटक">https://lagatar.in/congress-massive-victory-in-karnataka-is-modis-defeat-rjd/">कर्नाटक

में कांग्रेस को मिली भारी जीत मोदी की हार है : राजद

लोक अदालत से विवादों का त्वरित निपटारा

मौके पर प्रधान जिला जज ने कहा कि विवाद समाज में सघंर्ष उत्पन्न करता है. लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित एवं सरलता से निपटारा संभव है. लोक अदालत में सुलहनीय मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है. उपायुक्त ने कहा कि नालसा एवं झालसा के तत्वावधान में नियमित समय अंतराल पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. इसका लाभ लेकर वादी आपसी सहमति से सुलहनीय वादों का निपटारा कर विवादों को समाप्त कर सकते हैं. मौके पर न्यायिक अधिकारी शशि भूषण शर्मा, मिथिलेश कुमार, राहुल कुमार, स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन चंद्रिका राम, सदस्य डॉ. मुरारी झा व मो शकील अख्तर, जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य वीणा कुमारी व उमेश सिंह समेंत कई अधिवक्ता, बैंक व विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपिस्थत थे. कार्यक्रम का संचालन डीएलएसए की सचिव स्वाति विजय उपाध्याय ने किया. दूसरी खबर

15 मई को मनिका में ब्याज माफी शिविर

https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/05/mmmm-16.jpg"

alt="" width="600" height="400" /> Latehar: सरकार के द्वारा चलाये जा रहे बिजली बिल में ब्याज माफी योजना के तहत एक शिविर आगामी 15 मई को विद्युत शक्ति उपकेंद्र मनिका में आयोजित की जायेगी. इस आशय की जानकारी कनीय विद्युत अभियंता अंकित कुमार ने दी. उन्होंने इस शिविर का लाभ उठाने की अपील उपभोक्ताओं से की है. उन्होंने कहा कि अपना बकाया बिल चुकाने एवं ब्याज में माफी पाने का यह एक सुनहरा अवसर है. वैसे उपभोक्ता जिनका बिजली कनेक्शन पहले से कटा हुआ है या बहुत दिन से बिजली बिल प्राप्त नहीं हो रहा है, वैसे उपभोक्ता अपना बकाये बिल का भुगतान करते हुए ब्याज माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं. बिजली बिल नहीं भरने पर जुर्माना के साथ प्राथमिकी दर्ज भी दर्ज किया जा सकता है. इसके अलावा ऐसे बकायेदारों पर सर्टिफिकेट केस भी दायर किया जा सकता है. इसे भी पढ़ें :गोड्डा">https://lagatar.in/godda-jmm-mla-will-do-political-explosion-on-hool-day/">गोड्डा

: हूल दिवस पर झामुमो विधायक करेंगे राजनीतिक विस्फोट
[wpse_comments_template]  

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp