Latehar: 10 अक्टूबर 2022 को लातेहार व्यवहार न्यायालय परिसर में टाना भगतों के एक समूह ने हरवे-हथियार से लैस होकर व्यवहार न्यायालय परिसर में घुसकर नाजायज मजमा लगाया था. इस मामले में टाना भगतों के खिलाफ लातेहार थाना में मामला दर्ज किया गया है. मामले को लेकर गवाही हुई. तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी लातेहार मेघनाथ उरांव ने अपनी गवाही कलम बद्ध करायी. इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजीव कुमार झा की अदालत में चल रही है. उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों की गवाही प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास ने कलमबद्ध किया.
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थाना प्रभारी अमित गुप्ता पर हुआ था हमला
अपनी गवाही के दौरान अधिकारियों ने अदालत में उपस्थित सुमेज़ भगत और अन्य आरोपियों की पहचान की. अपनी गवाही में दोनों अधिकारियों ने बताया कि सुमेज टाना भगत, परमेश्वर टाना भगत, बाबूलाल टाना भगत, बहादुर टाना भगत, जय मंगलटाना भगत, प्रभु दयाल भगत समेत कुल 238 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. मालूम हो करीब चार- पांच सौ की संख्या में उपद्रवी महिला व पुरुषों ने हरवे हथियार, तीर-धनुष, टांगा, फरसा व गुलेल से लैस होकर व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रवेश कर गए थे. यहां उन्होंने तत्कालीन थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता के ऊपर हमला कर दिया था. इसमे अमित कुमार गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मालूम हो इस चर्चित मामले की सुनवाई तेजी से चल रही है.
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