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लातेहार :  आयुक्त ने कहा, मतदाता सूची में योग्य नागरिकों का नाम निबंधित होना अनिवार्य

 Latehar :  पलामू प्रमंडलीय आयुक्त (कमिश्नर)-सह-मतदाता सूची प्रेक्षक बाल किशुन मुंडा ने लातेहार जिले के 73 मनिका एवं 74 लातेहार विधानसभा क्षेत्र में चल रहे मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 के कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा की. इससे पहले उपायुक्त गरिमा सिंह ने बुके भेंट कर आयुक्त का स्वागत किया. लातेहार समाहरणालय सभागार में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्होंने  आवश्यक दिशा निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में निबंधित होना अनिवार्य है.

आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप कार्यों का निष्पाद किया जाना आवश्यक 

उन्होने मतदाताओं द्वारा मतदाता सूची में नाम निबंधित, संशोधित एवं विलोपित करने संबंधी प्राप्त प्रपत्रों के आंकड़ों के अद्यतन जानकारी ली और इसका त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया. स्वच्छ व त्रुटिरहित मतदाता सूची का बनाने को ले कर उन्होंने निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है. आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है.

मतदाताओं को फोटोयुक्त रंगीन मतदाता पहचान पत्र निर्गत किये जाने हैं

निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं का फोटोयुक्त रंगीन मतदाता पहचान पत्र निर्गत किये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. किसी भी चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता का नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में निबंधित होना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी एवं समाज के जागरूक व्यक्तियों द्वारा समन्वय के साथ कार्य किये जाने से कोई भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में निबंधित होने से वंचित नहीं रहेगा.  

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