Latehar : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अजीत कुमार, महिला सदस्य वीणा कुमारी एवं पुरुष सदस्य उमेश सिंह की पीठ ने परिवादी चंदन कुमार के मामले की सुनवाई शनिवार को की. पीठ ने सुनवाई करते हुए बतौर क्षतिपूर्ति श्री कुमार को एक लाख रुपये का चेक भारतीय जीवन बीमा निगम से दिलवाया. परिवादी के अधिवक्ता निरंजन प्रकाश ने बताया कि मामले को लेकर चंदन कुमार उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था. भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिवक्ता वासुदेव पांडेय ने मामले की सुनवाई के उपरांत एक लाख रुपये का चेक सुपुर्द किया. पीठासीन पदाधिकारियों की उपस्थिति में चंदन कुमार को एक लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया. मौके पर निजी सहायक दिवाकर कुमार गुप्ता, रोहित कुमार, जीवन लता बहेर, सुभाष लकड़ा, सुरेंद्र राम व भोला यादव उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें-जगन्नाथपुर">https://lagatar.in/jagannathpur-mnrega-lokpal-inspected-various-schemes-in-barananda-panchayat/">जगन्नाथपुर
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लातेहार : उपभोक्ता फोरम ने दिलाया एक लाख का हर्जाना

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