: पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को बेल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार)
दस्तावेज नवीसों पर थोपा जाता है कुछ न कुछ नियम
alt="" width="1280" height="960" /> संघ के सदस्यों ने बताया कि निबंधन पदाधिकारी द्वारा भूमि बिक्री करने वाले और खरीदने वालों को बेवजह परेशान किया जा रहा है. आये दिन निबंधन पदाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन अधिनियम के खिलाफ कुछ न कुछ नियम दस्तावेज नवीसों पर थोपा जा रहा है. इससे भूमि निबंधन का कार्य नहीं हो पा रहा है. विक्रेता तथा खरीदार समेत अन्य कई लोग परेशान हो रहे हैं. कार्यालय से बिना काम कराये ही वापस लौट रहे हैं. इसे भी पढ़ें : झारखंड">https://lagatar.in/15-hospitals-to-be-built-in-14-districts-of-jharkhand-at-a-cost-of-217-crores-60-lakhs/">झारखंड
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2010 में भी दस्तावेज नवीस संघ ने किया था हड़ताल
इससे पहले 4 दिसंबर 2010 को भू -राजस्व विभाग के तत्कालीन सचिव संतोष कुमार ने सीएनटी की धारा 46 को लागू करने का आदेश दिया था. जिसके बाद पूरे झारखंड में दस्तावेज नवीसों ने हड़ताल कर दिया था. मालूम हो पूर्व सांसद सालखन मुर्मू द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था. जिस पर तत्काल निर्णय लेते हुए सरकार ने सीएनटी की धारा 46 को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था. इसे भी पढ़ें : योगी">https://lagatar.in/yogi-government-filed-a-caveat-in-the-supreme-court-the-decision-should-not-be-taken-without-hearing-our-side-in-the-atiq-ashraf-case/">योगीसरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया, अतीक-अशरफ मामले में हमारा पक्ष सुने बिना फैसला ना हो
क्या है सीएनटी की धारा 46
छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत राज्य में निवास करने वाले अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के जमीन की खरीद के पूर्व उपायुक्त से अनुमति लेना आवश्यक है. उक्त जातियों के भूमि का निबंधन तभी हो सकता है, जब धारा 46 सीएनटी एक्ट के तहत उपायुक्त की अनुमति प्राप्त हो. इसे भी पढ़ें : रांची">https://lagatar.in/ranchi-police-arrested-the-accused-of-killing-the-woman/">रांचीपुलिस ने महिला की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार [wpse_comments_template]

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