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लातेहार : दस्तावेज नवीस संघ हड़ताल पर, भूमि निबंधन सहित अन्य कार्य प्रभावित

Latehar :  दस्तावेज नवीस संघ आज बुधवार से कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठे हैं. इस हड़ताल की वजह से  जिला निबंधन कार्यालय में कामकाज ठप है. संघ के निर्णय से भूमि निबंधन कार्य सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं.  जिला अवर निबंधन पदाधिकारियों के काम और पक्षपात रवैये से परेशान होकर दस्तावेज नवीस संघ हड़ताल पर हैं. वर्तमान में कई कॉरर्पोरेट घरानों द्वारा भूमि खरीदा जा रहा है. ऐसे में हड़ताल होने की वजह से निबंधन कार्य रूक जायेगा. निबंधन नहीं होने से सरकार को भारी राजस्व की क्षति उठानी पड़ेगी. वहीं आम जनता को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा.(पढ़ें, BREAKING">https://lagatar.in/breaking-supreme-court-refuses-to-grant-bail-pankaj-mishra-and-prem-prakash/">BREAKING

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दस्तावेज नवीसों पर थोपा जाता है कुछ न कुछ नियम 

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alt="" width="1280" height="960" /> संघ के सदस्यों ने बताया कि निबंधन पदाधिकारी द्वारा भूमि बिक्री करने वाले और खरीदने वालों को बेवजह परेशान किया जा रहा है. आये दिन निबंधन पदाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन अधिनियम के खिलाफ कुछ न कुछ नियम दस्तावेज नवीसों पर थोपा जा रहा है. इससे भूमि निबंधन का कार्य नहीं हो पा रहा है. विक्रेता तथा खरीदार समेत अन्य कई लोग परेशान हो रहे हैं. कार्यालय से बिना काम कराये ही वापस लौट रहे हैं. इसे भी पढ़ें : झारखंड">https://lagatar.in/15-hospitals-to-be-built-in-14-districts-of-jharkhand-at-a-cost-of-217-crores-60-lakhs/">झारखंड

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2010 में भी दस्तावेज नवीस संघ ने किया था हड़ताल

इससे पहले 4 दिसंबर 2010 को भू -राजस्व विभाग के तत्कालीन सचिव संतोष कुमार ने सीएनटी की धारा 46 को लागू करने का आदेश दिया था. जिसके बाद पूरे झारखंड में दस्तावेज नवीसों ने हड़ताल कर दिया था. मालूम हो पूर्व सांसद सालखन मुर्मू द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था. जिस पर तत्काल निर्णय लेते हुए सरकार ने सीएनटी की धारा 46 को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था. इसे भी पढ़ें : योगी">https://lagatar.in/yogi-government-filed-a-caveat-in-the-supreme-court-the-decision-should-not-be-taken-without-hearing-our-side-in-the-atiq-ashraf-case/">योगी

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क्या है सीएनटी की धारा 46

  छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत राज्य में निवास करने वाले अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के जमीन की खरीद के पूर्व उपायुक्त से अनुमति लेना आवश्यक है. उक्त जातियों के भूमि का निबंधन तभी हो सकता है, जब धारा 46 सीएनटी एक्ट के तहत उपायुक्त की अनुमति प्राप्त हो. इसे भी पढ़ें : रांची">https://lagatar.in/ranchi-police-arrested-the-accused-of-killing-the-woman/">रांची

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