के बाद तीसरी महामारी के रूप में आयी सीबीआई-ईडी : हेमंत सोरेन
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झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत
उक्त मामले की जांच के उपरांत पुलिस ने ससुर गेंदा साव समेत अन्य सभी सात आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य की कमी दिखाते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया था. जबकि पति कन्हाई साहू के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 51/2023 दिनांक 5 मई 2023 को समर्पित करते हुए इसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया और भादवि की धारा 306 के तहत आरोपित किया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो अब्दुल नसीर की अदालत ने उक्त मामले में समर्पित आरोपपत्र के विरुद्ध भादवि की धारा 304 बी /34 के तहत संज्ञान लिया. आरोपी की जमानत की आवेदन झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला धारा 306 भादवि के तहत प्रथम दृष्टया पाते हुए जमानत स्वीकार कर लिया. इसे भी पढ़ें :धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-assembly-committee-expressed-displeasure-over-the-slow-pace-of-schemes/">धनबाद:विधानसभा की समिति ने योजनाओं की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी [wpse_comments_template]

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