Latehar : लातेहार अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी जीव की अदालत ने चेक बाउंस (शिकायतवाद संख्या 58/24) की सुनवाई के बाद आरोपी दीपक कुमार को चार लाख 50 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता अनुराग कुमार को देने का आदेश दिया है. साथ ही उसे 6 माह जेल की सजा भी सुनाई है. आरोपी दीपक कुमार बरवाडीह का रहने वाला है.
शिकायतकर्ता अनुराग कुमार के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि अनुराग व्यापारिक लेनदेन बरवाडीह निवासी दीपक कुमार के पास था जो मनिका में ज्वेलरी का दुकान चलाते हैं. अनुराग कुमार से आरोपी ने 17 जून 2022 को 4 लाख तीन हजार रुपए उधार लिया था. उसने राशि भुगतान के लिए मनिका स्थित एसबीआई का चेक उन्हें दिया था. लेकिन जब वह बैंक में चेक को भुनाने गए, चेक बाउंस कर गया. नोटिस भेजने के बाद भी उसने भुगतान नहीं किया. तब अनुराग कुमार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. मालूम हो दीपक कुमार के खिलाफ चेक बाउंस के कई मामले लातेहार व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन हैं.
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