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लातेहार : जेल अदालत में बंदियों को दी गयी कानून की जानकारी

Latehar :   लातेहार मंडल कारा में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव शिवम चौरसिया और एसडीजेएम प्रणव कुमार ने बंदियों को कानून की बुनियादी जानकारी दी. उन्होंने बंदियों को उनके मुकदमें की स्थिति की जानकारी, प्ली बारगेनिंग, वन अधिनियम से संबंधित वाद और सुलहनीय वादों की विस्तृत जानकारी दी. शिवम चौरसिया ने बंदियों की समस्याएं सुनी और शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि बंदियों को हर संभव सहायता देने के लिए प्राधिकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत, मासिक लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से वादों को सुलह के आधार पर समाप्त करने की जानकारी दी. कहा कि वैसे बंदी जो अधिवक्ता रखने में असमर्थ है उनको सरकारी अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है. एसडीजेएम श्री कुमार ने बंदियों को रिमांड के समय तथा काराधीन होने के पश्चात मिलने वाले उनके अधिकारों के बारे में बताया. उन्होंने जेल से निकलने के बाद समाज के मुख्य धारा से जुड़ने की अपील बंदियों से की. धन्यवाद ज्ञापन मंडल कारा के धमेंद्र कुमार द्वारा किया गया. मौके पर मंडल कारा, लातेहार के प्रभारी जेलर प्रदीप मुंडा व एलएडीसी के अधिवक्ता समेंत मंडल कारा व व्यवहार न्यायालय के कई कर्मी मौजूद रहे. [wpse_comments_template]  

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