Ranchi: लातेहार में मॉब लिंचिंग की घटना में आजीवन कारावास की सजा पाये तीनों दोषियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने दोषी मनोज साहू, अवधेश साहू और मनोज कुमार साहू की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों द्वारा दाखिल की गई याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है. बता दें कि लातेहार में वर्ष 2016 में इम्तियाज खान और मजलूम अंसारी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में निचली अदालत ने 2018 में ही उक्त तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि यह पूरा मामला दुर्भावना से प्रेरित है. अदालत ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि उक्त दोषियों के रिश्तेदार उनके बेलर बनेंगे और उनकी भूमि के दस्तावेज बेल बांड के रूप में जमा किये जाएंगे. इसके साथ ही जमानत मिलने के बाद तीनों दोषियों को लातेहार कोर्ट में हर तीन महीने में हाजरी लगानी होगी. इसे भी पढ़ें-शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-13-april-government-private-schools-will-run-till-6-12-in-morning-jagarnath-mahato-terrorist-sleeper-cell-did-lohardaga-violence-sdo/">शाम
की न्यूज डायरी।।13 अप्रैल।। सरकारी व निजी स्कूल सुबह 6-12 तक चलेंगे – जगरनाथ महतो। आतंकी स्लीपर सेल ने करायी लोहरदगा हिंसा -SDO।त्रिकूट रेस्क्यू कर रहे लोग होंगे सम्मानित। अकबरुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण केस में बरी। नदिया रेप व हत्या में CBI जांच। बिहार के अलावा कई वीडियो।। [wpse_comments_template]
लातेहार मॉब लिंचिंग के दोषियों को हाईकोर्ट से बेल, मजलूम और इम्तियाज की हुई थी हत्या

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