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Latehar News : डोडा तस्करी के आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास, एक लाख जुर्माना भी लगा

लातेहार की अदालत ने डोडा तस्करी के एक मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी राधेश्याम बिश्नोई को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
 

Latehar :  लातेहार की अदालत ने डोडा तस्करी के एक मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी राधेश्याम बिश्नोई को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 8 अप्रैल 2023 को चंदवा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध डोडा ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की मौजूदगी में ट्रक का पीछा कर उसे चंदवा प्रखंड कार्यालय के पास रोका. 

 

पुलिस को देखकर ट्रक चालक राधेश्याम बिश्नोई भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. जांच के दौरान ट्रक से करीब साढ़े चार टन अवैध डोडा बरामद किया गया. आरोपी राधेश्याम बिश्नोई राजस्थान का रहने वाला है. पुलिस ने उसे 9 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

 

अभियोजन पदाधिकारी श्री राम के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 14 गवाहों को पेश किया गया और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों की भी जांच की गई. सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(सी) के तहत दोषी पाया और 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

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