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Latehar News : DTO ने स्कूल वाहनों की जांच की, सुरक्षा उपायों को अपनाने का निर्देश

जिले के स्कूलों में अधिकृत बसों और छात्रों का परिचालन कर रहे अन्य वाहनों की जांच की गई. उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) उमेश मंडल और मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया.
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  • बीते दिनों छात्रों से भरे दो वाहन हुए थे दुर्घटनाग्रस्त
  • एक छात्र की हुई थी मौत
  • दर्जनभर बच्चे हो गए थे घायल

Latehar :   जिले के स्कूलों में अधिकृत बसों और छात्रों का परिचालन कर रहे अन्य वाहनों की जांच की गई. उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) उमेश मंडल और मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया. 

 

इस दौराना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, किडजी स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, चिल्ड्रेन पैराडाइस स्कूल द्वारा प्रयोग किये जा रहे बसों और अन्य वाहनों का निरीक्षण किया गया. जांच अभियान बीते कुछ दिनों में स्कूली वाहनों की दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए किया गया. 

 

मौके पर डीटीओ ने बताया कि देश का भविष्य बच्चे तय करते हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की है. उन्होंने कहा कि परिवहन संबधित कागजात के साथ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. अगर कोई स्कूल प्रबंधक या वाहन मालिक आदेशों की अवहेलना करते पाए गये, तो उनके विरुद्ध नियम सम्मत कारवाई की जाएगी. 

 

जांच के मुख्य बिंदु

- परिवहन संबंधित इंश्योरंस, फिटनेस, टैक्स, प्रदुषण ,परमिट, ओवरलोड आदि.

- सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त दिशा-निर्देश व सुरक्षा मानक.

- स्कूल बस के आगे व पीछे सुस्पष्ट शब्दों में ’स्कूल बस’ अंकित होना है.

- यदि बस किराये का है तो आगे और पीछे “On School Duty’ लिखा होना चाहिए. 

- सभी स्कूल बसों में प्राथमिक उपचार बॉक्स रखना अनिवार्य है.

- स्कूल बस की सभी खिड़कियों में लोहे का ग्रील (जाली) लगाया जाना है.

- सभी स्कूल बसों में Fire Extinguisher की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए. 

- प्रत्येक स्कूल बस में स्कूल का नाम और फोन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए.

- स्कूल बस के दरवाजे में विश्वसनीय लॉक  लगा होना चाहिए.

- स्कूल बस में छात्र-छात्राओं के बैग रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होनी चाहिए.

- विद्यालय की ओर से प्रत्येक स्कूल बस में एक ATTENDENT अनिवार्य रूप से प्रतिनियुक्त होनी चाहिए.

- स्कूल बस की अधिकतम गति सीमा  40 कि.मी. निर्धारित हो.   

- स्कूल बस चालक के पास लाइसेंस (HMV/LMV) उपलब्ध हो, जो कम से कम पांच वर्ष  पुराना हो.

- स्कूल बस चालक का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है.     

- स्कूल बस चालक के पास बस से ले जा रहे बच्चों की सूची उपलब्ध हो, जिसमें बच्चों का नाम, वर्ग, आवासीय पता, ब्लड ग्रुप, स्टॉपेज पाइंट और रूट प्लान होना चाहिए. 

 

 

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