Latehar : लातेहार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत बुधवार हत्या के एक मामले में अपना फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी दिलेश्वर किसान उर्फ मधु किसान को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
नेतरहाट थाना क्षेत्र के कोरगी बटुआ टोला निवासी आरोपी दिलेश्वर किसान के खिलाफ थाने में कांड संख्याट 14/2023 के तहत हत्या का मामला दर्ज था. गवाहों के बयान व पुलिस को मिले साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मामले में उसे दोषी ठहराया.
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