- कहा- बाल श्रम व बाल विवाह कराना अपराध है
Latehar : एक जुलाई को सदर थाना क्षेत्र के नेवाड़ी पंचायत भवन में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर जन चौपाल का आयोजन किया गया. जन चौपाल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) संदीप कुमार गुप्ता ने ग्रामीणों की समस्याओं से सुना.
जन चौपाल में एसडीपीओ ने ग्रामीणों सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की बात कही. कहा कि किसी भी महिला को डायन कह कर प्रताड़ित करना अपराध की श्रेणी में आना है. इसके तहत जेल की सजा भी हो सकती है. बाल श्रम की जानकारी देते हुए उन्होने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान या घर में 14 साल के कम उम्र के बच्चों से काम कराना बाल श्रम कहलता है.
एसडीपीओ ने किसी प्रलोभन या बहकावे में आ कर अपने बच्चों को किसी बिचौलिये के मार्फत दूसरे शहरों में काम करने के लिए नहीं भेजने की अपील ग्रामीणों से की. उन्होने कहा कि बाल विवाह गैरकानूनी हैं. लड़कों को 21 साल व लड़कियों को 18 साल से पहले विवाह नहीं कराना चाहिए.
बाल विवाह कराने, उसका आयोजन करने या उसमें शामिल होने वाले सभी लोग इस सजा के भागीदार हैं. उन्होने नशा से दूर रहने की अपील युवाओं से की. अवैध अफीम के खेती के दुष्परिणामों से भी ग्रामीणों को अवगत कराया और अवैध खेती करने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की. कार्यक्रम में डायल 112, साइबर क्राइम व वाहन दुर्घटना एक्ट आदि की जानकारी दी गयी.जन चौपाल में नेवाड़ी, मुरूप, डीही, सासंग, तुबेद और पतरातू ग्राम के ग्रामीणों ने भाग लिया.
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