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लातेहार : स्थायी लोक अदालत के आदेश पर मजदूरों को मिला बकाया

 
Latehar: स्थायी लोक अदालत के आदेश पर तीन मजदूरों को ठेकेदार ने बकाया मजदूरी का भुगतान किया. लातेहार के बारियातू थाना क्षेत्र के चटुआग ग्राम के तीन मजदूर प्रमोद गंझू, पच्चू गंझू व सुरेश गंझू का ठेकेदार प्रेमचंद प्रसाद के पास 43,400 रूपया बीते कई वर्षों से बकाया था. मजदूर जब भी बकाया की मांग करते थे, तो ठेकेदार उन्हें टाल देता था. काफी प्रयास के बाद भी जब बकाया नहीं मिला तो मजदूरों ने मामले को स्थाई लोक अदालत, लातेहार में लाया. इसके बाद स्थायी अदालत द्वारा उक्त ठेकेदार को सम्मन भेजकर बुलाया गया. अदालत में ठेकेदार और मजदूरों के बीच समझौता किया गया. स्थायी अदालत के आदेश पर ठेकेदार ने मजदूरों का बकाया 43,400 रूपये का भुगतान किया. इस कार्य में स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष चंद्रिका राम व अदालत के सदस्य डॉ मुरारी झा और शकील अख्तर की सराहनीय भूमिका रही. बकाया मजदूरी का भुगतान प्राप्त होने पर मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखी गयी. इसे भी पढ़ें -हजारीबाग">https://lagatar.in/fish-dying-in-hazaribagh-lake-foul-smell-in-the-campus-hinders-peoples-steps/">हजारीबाग

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