Latehar : भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच ने बहेराटांड, लातेहार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) का स्थापना दिवस मनाया. मंच के वरीय कार्यकर्ता लाल मोहन सिंह ने कहा कि भारतीय संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून 2005 देश का एक सर्वोच्च कानून है. इस कानून में देश के नागरिकों को सूचनाएं मांगने का अधिकार दिया गया है. उन्होंने तय समय सीमा में सूचनाएं मांगने के लिए आरटीआई का प्रयोग करने की अपील की. शबु शहबाज ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को सरकारी फाइल व रिकॉर्ड में दर्ज सूचनाओं का निरीक्षण करने और इसे प्राप्त करने का अधिकार देता है. किसी भी विभाग या कार्यालय के जन सूचना पदाधिकारी की यह कानूनी बाध्यता है कि वह जनता को सुलभ एवं सुगम तरीके से अधिनियम में उल्लेखित समय सीमा के अंदर मांगी की गई सूचनाएं उन्हें मुहैया कराएं. फूनू भुईयां ने कहा कि जान-बूझकर सूचना को रोकना या छिपाना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है और इसके लिए दंड का प्रावधान है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की उदासीन रवैया के कारण अधिकांश अधिकारी इस कानून को अहमियत नहीं देते हैं. कार्यक्रम को राजीव कुमार उरांव व सुरेंद्र उरांव ने भी संबोधित किया. मौके पर संतु कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, राकेश सिंह, सुनील बड़ाइक, शिवलोक सिंह, रेणु उरांव, सीमा कुमारी व राजेंद्र सिंह आदि उपिस्थत थे. इसे भी पढ़ें : रांची">https://lagatar.in/ranchi-five-arrested-including-model-involved-in-brown-sugar-business/">रांची
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लातेहार : आरटीआई का स्थापना दिवस मनाया गया

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