45 दुकानदारों को दिया गया नोटिस - प्रतिमा कुमारी
अंचलाधिकारी प्रतिमा कुमारी ने बताया कि झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 (बिहार एक्ट 15 के उप-धारा 2) के तहत फुलसु के 45 झोपड़पट्टी दुकानदारों को भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया है. कुछ लोगों के द्वारा बाजार की जमीन पर पक्का मकान बना लिया गया है. जिसके बाद उन्हें दोबारा नोटिस दिया गया है.इन लोगों ने दिया आवेदन
आवेदन देने वालों में मो. बेलाल, विजय सिंह, तिलक मांझी, सुरेश साव, मो अय्युब, कैलाश राम, रबानी मियां, जयदीप सिंह, नवदीप सिंह, अमित सिंह, सुखदेव साव, बनवारी साव, अमर साव, सुनिल उरांव, मो. मोजिब, दशरथ ठाकुर व मो. मोईन आदि का नाम शामिल है. इसे भी पढ़ें: रांची">https://lagatar.in/registry-stalled-in-jharkhand-including-ranchi-server-problem-may-happen-on-wednesday-also/">रांचीसमेत झारखंड में ठप रही रजिस्ट्री, बुधवार को भी हो सकती है सर्वर की समस्या [wpse_comments_template]
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