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लातेहार : समय पर केस डायरी नहीं देने पर आईओ को शो कॉज

Latehar :  जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार की अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान लातेहार थाना कांड संख्या 93/ 23 के अनुसंधानकर्ता (केस आईओ) को शो-कॉज किया है. जानकारी के अनुसार आवेदक पत्रकार मनोज दत्त अपने खिलाफ दर्ज लातेहार थाना कांड संख्या 93/ 23 में अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय में दाखिल कराया था. जमानत याचिका बीते 15 मई को फाइल की गई थी. श्री कुमार की अदालत ने 16 मई को केस डायरी की मांग की थी. केस आईओ ने अदालत की मांग के बावजूद कई तिथियों में डायरी नहीं प्रस्तुत किया, जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने केस आईओ को शो-कॉज जारी किया है. इसे भी पढ़ें : पलामू:">https://lagatar.in/palamu-teacher-binod-prajapati-did-not-go-to-school-for-18-years-dc-sacked/">पलामू:

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