Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मनोज झा हत्याकांड के आरोपी इमदाद अंसारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. शुक्रवार को इमदाद अंसारी के बेल पिटीशन पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी. सूचक की ओर से बहस करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के वकील हेमंत शिकरवार ने अदालत को बताया कि मनोज झा पेशे से वकील थे. उनकी हत्या इसलिए की गई, क्योंकि वे अपने क्लाइंट का केस लड़ रहे थे. केस छोड़ने के लिए उन्हें धमकी दी जा रही थी. इसे भी पढ़ें – हजारीबाग">https://lagatar.in/hazaribagh-accident-abdullah-dies-in-rims-death-toll-rises-to-three/">हजारीबाग
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अधिवक्ता हेमंत शिकरवार बिना फीस लिये लड़ रहे मनोज झा का केस
आरोपी इमदाद अंसारी की ओर से अधिवक्ता बीके ओझा ने बहस की. झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों के मुताबिक, उनका केस लड़ने के लिए अधिवक्ता हेमंत शिकरवार ने कोई फीस नहीं ली.
तमाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी
बता दें कि पिछले वर्ष रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की तमाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. दो आरोपियों का बेल पिटीशन हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है.
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