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रेप कर शव जलाने वाले लक्ष्मण मुंडा, रामचंद्र व सुखलाल मुंडा को 15 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सिविल कोर्ट के अपर न्यायाधीश अमित शेखर की कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. कोर्ट ने लक्ष्मण मुंडा, रामचंद्र मुंडा और सुखलाल मुंडा को दोषी करार दिया है. प्राथमिकी के मुताबिक, 20 फरवरी 2021 को दशम फॉल इलाके के जंगल से एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया था. शव देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई. शव की पहचान न हो, इसके लिए आरोपियों ने शव पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया था. इस जघन्य अपराध का खुलासा पुलिस ने फोन कॉल के जरिए किया था. 17 फरवरी को महिला बुंडू बैंक से पैसा निकालने के लिए गई थी. लेकिन बैंक से पैसा नहीं निकला. फिर उसने अपने परिचित आरोपी लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा को फोन किया और दो हजार रुपए कर्ज मांगा. लक्ष्मण पैसे देने के लिए तैयार हो गया और कहा कि पैसा घर पर है, उसे लेने जाना होगा. पैसे देने की बात कर आरोपी लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा ने महिला को बाइक में बैठाकर हेसापीढ़ी कोलाबुरू गांव स्थित जंगल में ले गए, जहां पहले से आरोपी रामचंद्र मुंडा और संजय टूटी मौजूद थे. जंगल में सभी आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए. महिला का अधजला शव मिलने के बाद पुलिस की टीम आसपास के थानों में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी प्राप्त करने में जुट गई. उसी दौरान यह पता चला कि 17 फरवरी से एक महिला लापता थी. तब पुलिस ने महिला के परिजनों से संपर्क किया और उसके मोबाइल नंबर से कॉल डिटेल निकाली, जिसके बाद अपराधियों तक पहुंच गई. सभी दोषी दशमफॉल थाना क्षेत्र के हेसापीढ़ी के रहने वाले हैं. इसे भी पढ़ें -बकाया">https://lagatar.in/cm-is-misinterpreting-the-supreme-courts-order-to-pay-the-dues-pratul/">बकाया

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