Ranchi : हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा सूचना आयुक्त समेत अन्य बोर्ड और निगम में नियुक्ति को लेकर दायर PIL पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता के चुनाव का मसला हल करें, अन्यथा विधानसभा के सचिव को अगली सुनवाई के दिन सशरीर हाजिर होना होगा. एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की बेंच में सुनवाई हुई. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की. प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और नवीन कुमार ने पक्ष रखा. अब कोर्ट में एक सप्ताह बाद इस मामले में सुनवाई होगी. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/complaints-of-street-vendors-of-jharkhand-will-be-resolved-committee-formed-for-the-first-time/">झारखंड
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एक सप्ताह में नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय लें, नहीं तो सशरीर हाजिर हों विधानसभा सचिव - हाईकोर्ट

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